बिजनेस
बजाज ऑटो के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 58 फीसदी बढ़ी
मुंबई | दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने सोमवार को कहा कि अप्रैल 2015 में वाणिज्यिक वाहन खंड में इस साल अप्रैल महीने की अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की। दोपहिया वाहनों की बिक्री हालांकि पांच फीसदी कम रही। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 58 फीसदी बढ़कर 50,483 दर्ज की गई, जो अप्रैल 2014 में 31,893 थी।
कंपनी ने अप्रैल 2015 की बिक्री को अप्रैल महीने के लिए अब तक की रिकार्ड बिक्री बताया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दी गई नियमित सूचना के मुताबिक कंपनी के सचिव जे श्रीधर ने कहा कि मोटरसाइकिल की बिक्री इस दौरान पांच फीसदी कम 2,85,791 रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 2,99,636 थी। लेकिन मोटरसाइकिलों की निर्यात इस साल अप्रैल महीने के लिए रिकार्ड स्तर पर हुआ।
मोटरसाइकिलों का निर्यात सात फीसदी बढ़कर 1,61,598 की संख्या में हुआ। यह संख्या एक साल पहले समान अवधि में 1,50,714 थी। कंपनी ने कहा कि समग्र वाहनों के मामले में आलोच्य अवधि में उसने किसी भी अप्रैल के लिए दूसरा सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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