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मुख्य समाचार

बालचंदर ने महिला-केंद्रित फिल्में बनाईं : जयललिता

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चेन्नई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव जे. जयललिता ने विख्यात तमिल फिल्म निर्देशक के. बालचंदर (84) के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने महिला-केंद्रित फिल्में बनाईं और उनकी समस्याओं को सामने लेकर आए। बालचंदर ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। जयललिता ने उनके निधन पर शोक जताते हुए एक बयान में कहा कि दिग्गज बालचंदर ने हिंदी, तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने कहा कि बालचंदर ने ‘नीरकुमिझी’, ‘मेजर चंद्रकांत’, ‘एथिर नीचल’, ‘नानल’ और ‘विनोद ओप्पंदम’ जैसे लोकप्रिय नाटकों का मंचन भी किया।

जयललिता ने कहा कि बालचंदर का निधन फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उनकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर सकता।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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