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बिहार में आरा कोर्ट परिसर में बम विस्फोट, 3 की मौत

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आरा (बिहार)। बिहार के भोजपुर जिले के आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में शुक्रवार को एक बम विस्फोट में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि छह से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। मृतकों में पुलिस का एक जवान भी शामिल है।

पुलिस के अनुसार, आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में सुबह लगभग 11.30 बजे एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। आरा (सदर) के अनुमंडल अधिकारी (एसडीएम) अनिल कुमार ने बताया कि इस घटना में घायल एक सिपाही अमित कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। घटना में मारे गए तीसरे व्यक्ति को एक विचाराधीन कैदी बताया गया है।

कुमार ने बताया कि घायलों को आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मृतक महिला ही बम लेकर परिसर में दाखिल हुई थी और वह बम फट गया। मृतक महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पांडे ने कहा कि पुलिस ने महिला के शव के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना में आठ से 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो की हालत गंभीर है।

भोजपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं तथा न्यायालय परिसर को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर एक रिपोर्ट मांगी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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