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बिहार : नैंसी के परिजनों को इंसाफ का इंतजार
मधुबनी, 2 जून (आईएएनएस)| बिहार के मधुबनी जिले के अंधरामठ थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा नैंसी (12) की हत्या के मामले में पुलिस अभी भी हाथ-पांव मार रही है। उधर, नैंसी के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इस बीच, पुलिस ने एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
महादेवा मठ गांव की रहने वाली नैंसी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोक गायिका शारदा सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक अपील करते हुए राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैंसी को न्याय और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है।
महादेवा मठ गांव की नैंसी झा का झुलसा हुआ शरीर 27 मई को गांव की नदी के किनारे मिला था। नैंसी का अपहरण 25 मई की शाम किया गया था। शव को देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने पहले उसकी हाथों की नस काट दी थी और फिर पूरे शरीर को तेजाब से जला दिया था।
राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि नैंसी की मृत्यु दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेजाब से जलने और दुष्कर्म की भी पुष्टि नहीं हुई है।
इस मामले में संदिग्ध दो आरोपी लालू और पवन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी निधि रानी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है।
इस बीच लोक गायिका शारदा सिन्हा ने कहा, नैंसी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। सीता की धरती पर इस तरह का अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। नारी खत्म नहीं होगी, भले उसका शरीर खत्म हो जाए।
उन्होंने बिहार और मिथिला के लोगों से आगे आने की अपील करते हुए न्याय के लिए संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नैंसी के लिए लोग आवाज उठाएं।
नैंसी के पिता रवीन्द्र नारायण झा एक निजी स्कूल के संचालक हैं और मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। इधर, नैंसी के दादा सत्येन्द्र झा कहते हैं, हमारी बेटी तो चली गई पर हम दूसरी बेटियों के लिए सुरक्षित दुनिया बनाना चाहते है। नैंसी के कातिलों को फांसी से भी ऊपर की सजा मिले।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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