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मुख्य समाचार

तीसरे चरण के मतदान के लिए आज थमेगा प्रचार

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पटना | बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम थम जाएगा। इस चरण में छह जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार में पांच चरणों में चुनाव होना है। सभी सीटों की मतगणना आठ नवंबर को होगी।

बिहार चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों और प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। बुधवार को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में जिन छह जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें 10 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में मतदाता सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक, जबकि अन्य क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान कर सकेंगे।

इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दोनों पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, मंत्री श्याम रजक, अमरेन्द्र प्रताप सिंह सहित 808 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 12 अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच पांच चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण में 49 विधानसभा सीटों के लिए तथा दूसरे चरण में 32 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। मतगणना आठ नवंबर को होगी।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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