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बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सिहरन

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पटना, 8 फरवरी (आईएएनएस)| बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में गुरुवार सुबह मौसम साफ है तथा धूप खिली है। इस बीच चल रही पछुआ हवाओं ने सिहरन बढ़ा दी है। पटना का गुरुवार को न्यूनतम तापमान बुधवार के मुकाबले करीब एक डिग्री सेल्सियस गिरकर 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, अगले एक-दो दिनों तक दक्षिण व पश्चिम बिहार सहित राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना कम है। इस बीच, अधिकतम तापामन में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, भागलपुर का गुरुवार का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, गया का 12.6 डिग्री तथा पूर्णिया का 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का बुधवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने के आसार हैं।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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