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मुख्य समाचार

बिहार : राहुल के खिलाफ देश को धोखा देने के आरोप में मुकदमा

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मुजफ्फरपुर, 5 सितंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश को धोखा देने और गलत जानकारी देने के आरोप में बिहार की एक अदालत में बुधवार को एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनीता कुमारी सिंह की अदालत में वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवाद पत्र में कहा गया है कि गांधी इटली और भारत की दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं तथा इन दोनों देशों का पासपोर्ट रखे हुए हैं।

उन्होंने परिवाद पत्र में कहा है कि इटली में मार्च में हुए आम चुनाव में गांधी ने मतदान भी किया है।

ओझा ने परिवाद पत्र में दावा किया है कि गांधी की पार्टी का वास्तविक नाम ‘इंदिरा कांग्रेस इंडिया’ है और उन्होंने ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ के नाम का उपयोग कर राष्ट्र के साथ धोखा किया है।

परिवाद पत्र के माध्यम से ओझा ने अदालत से पूरे मामले की जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। ओझा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 26 सितंबर की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि ओझा ने 25 अगस्त को भी गांधी पर विदेश यात्रा के दौरान भारत की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद पत्र दाखिल किया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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