मुख्य समाचार
बुक कवर डिजायन पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित
नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)| ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर पुरस्कार के चौथे संस्करण के अंतर्गत भारतीय प्रकाशकों और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच जारी कवर के डिजाइनरों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही है। बढ़ते हुए विजुअल दौर में, ग्राफिक्स और नैरेटिव की महत्ता को स्वीकार करते हुए पुरस्कार के अंतर्गत बुक डिजायन में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है।
प्रविष्टियों में बुक के फ्रंट कवर, स्पाइन और बैक कवर का उच्च रिज्योलूशन वाला फोटो दाखिल किया जाना चाहिए। प्रविष्टियां इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में स्वीकार किए जाएंगे और प्रतिभागियों को ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट कोलकातालिटफेस्ट डॉट इन’ में अपने प्रविष्टियों को अपलोड करना है या फिर इमेल के जरिए भेजना होगा।
विचाराधीन किताब की एक प्रति को भी दिल्ली स्थित ऑक्सफोर्ड बुकस्टॉर में जमा कराया जा सकता है। प्रविष्टियां दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2018 है।
बुकस्टॉर के अनुसार, कवर डिजायन के विजेता को 50,000 रुपये और एक ट्राफी दिया जाएगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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