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मुख्य समाचार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएमडी 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार

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पुणे, 20 जून (आईएएनएस)| आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक (सीएमडी) रवींद्र पी. मराठे को 3,000 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि रवींद्र पी. मराठे ने फर्जी तरीके से पुणे के डीएसके समूह को 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज प्रदान किया था।

ईओडब्ल्यू ने बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र के. गुप्ता, अहमदाबाद से जोनल प्रबंधक नित्यानंद देशपांडे और जयपुर से पूर्व सीएमडी सुशील महनोत को भी गिरफ्तार किया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में है और यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में शुमार है।

पुलिस ने बताया कि डीएस कुलकर्णी समूह के दो अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेट सुनील घटपांडे और उपाध्यक्ष (इंजीनियिरिंग) राजीव नेवास्कर को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है।

मराठे को फर्जी कंपनियों को कर्ज की भारी रकम मंजूर करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, बैंक के कार्यकारी अधिकारियों ने ने डीएसके समूह की मिलीभगत से फजीवाड़े को अंजाम दिया और कर्ज के रूप में बैंक से पैसे निकाले।

गिरफ्तार सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों और धोखाधड़ी, ठगी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुणे स्थित समूह के मालिक डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती को 4,000 निवेशकों से 1,150 करोड़ रुपये की ठगी करने और करीब 2,900 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के फर्जीवाड़े के आरोप में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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