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ब्रेक्सिट पर दूसरा जनमत संग्रह मंजूर नहीं : थेरेसा मे
लंदन, 2 सितंबर (आईएएनएस)| ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने शनिवार को दूसरे ब्रेक्सिट जनमत संग्रह की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह ब्रिटिश लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। डेली टेलीगराफ वेबसाइट पर शनिवार रात को थेरेसा के आलेख से यह जानकारी मिली।
थेरेसा ने इस आलेख में लिखा, यह सरकार ब्रिटेन के लोगों के लोकतांत्रिक फैसले को पूरा करेगी और ब्रिटेन अगले साल 29 मार्च को यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से अलग हो जाएगा और हम ऐसा ही करेंगे, हमने एक मजबूत, अधिक बेहतर ब्रिटेन का निर्माण किया है, जो भविष्य के लिहाज से सही है।
थेरेसा ने कहा कि वह आश्वस्त है कि उनकी सरकार ब्रिटेन के भले के लिए ही काम करेगी।
थेरेसा ने ब्रसेल्स के साथ लंबी-चौड़ी वार्ता के संदर्भ में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तब भी ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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