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भाजपा नेता अम्मू की सेहत अच्छी, वापस भेजा गया हरियाणा जेल
गुरुग्राम, 30 जनवरी (आईएएनएस)| फिल्म ‘पद्मावत’ के निर्माताओं और फिल्म की अदाकारा दीपिका पादुकोण के सिर पर पर 10 करोड़ रुपये का इनाम रखने वाले भाजपा नेता कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू स्वास्थ्य जांच में फिट पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें फिर से हरियाणा की जेल में भेज दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू को उनके डीएलएफ आवास से पांच दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर 24 जनवरी को गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग स्थित भोंडसी इलाके में हुई हिंसा में कथित भूमिका निभाने का आरोप है।
अम्मू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने फिल्म पद्मावत का विरोध करते हुए इसके निर्माता संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण का सिर काट कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाने वाले कलाकार रणवीर सिंह की टांग तोड़ने की भी धमकी दी थी। 21 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
छाती में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद सोमवार को अम्मू को रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज में भर्ती कराया गया था।
सोमवार देर शाम को उनके ईसीजी में कोई असामान्यता नहीं पाए जाने और महत्वपूर्ण अंग सामान्य पाए जाने पर उन्हें भोंडसी जेल वापस लाया गया।
उन्हें 25 जनवरी को हिरासत में लिया गया था और इसके बाद में निवारक नजरबंदी की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई ‘पद्मावत’ के खिलाफ विरोध कर रहे राजपूत समुदाय के आंदोलनकारियों द्वारा हरियाणा रोडवेज की एक बस में आग लगाने और बच्चों को ले जा रही एक स्कूली बस पर पत्थरबाजी करने के बाद की गई।
पुलिस पीआरओ रविंद्र कुमार ने आईएएनएस को बताया कि गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त दीपक गहलावत के आदेश पर अम्मू की हिरासत को दो फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
श्री राजपूत करणी सेना के महासचिव अम्मू ने फिल्म की शुरुआत से ही जंग छेड़ रखी थी। अम्मू को तीन फरवरी को सोहना अदालत में पेश किया जाएगा।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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