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मुख्य समाचार

भाजपा विरोधी नारे लगाने वाली युवती के खिलाफ मामला वापस हो : स्टालिन

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चेन्नई, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व मोदी सरकार के खिलाफ विमान में नारे लगाने पर तूतीकोरिन हवाईअड्डे पर गिरफ्तार होने वाली युवती को जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार से मंगलवार को उसके खिलाफ दाखिल मामले को वापस लेने का आग्रह किया। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अन्नाद्रमुक सरकार को न केवल सोफिया के खिलाफ दाखिल मामले को वापस लेना चाहिए बल्कि भाजपा के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उसके परिवार को धमकाया है और जिसकी उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई है।

स्टालिन ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है।

25 वर्षीय सोफिया ने सोमवार को तूतीकोरिन जा रहे विमान में मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। उस विमान में वह तमिलनाडु की भाजपा इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन के पीछे बैठी हुई थी।

सुंदरराजन ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सोफिया ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि वह भाजपा के खिलाफ नारे लगाएगी।

सुंदरराजन के मुताबिक, युवती ने कहा कि नारे लगाना उसका अधिकार है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उसने हवाईअड्डे के प्रतीक्षालय में ‘बताए नहीं जा सकने वाले’ शब्दों का प्रयोग किया।

कनाडा में शोध कर रही सोफिया ने घर लौटते वक्त भाजपा नेता को देख लिया, जिसके बाद वह अचानक खड़ी होकर चिल्लाने लगी, ‘फासिस्ट भाजपा गवर्नमेंट डाउन, डाउन’।

तूतीकोरनि में उतरने के बाद भाजपा नेता ने छात्रा के साथ बातचीत की और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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