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नेशनल

भाजपा सीलिंग पर चर्चा छोड़कर चली गई : केजरीवाल

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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शहर में जारी सीलिंग पर बात करने के लिए कहा था वह चर्चा छोड़कर चले गए।

केजरीवाल ने संवाददातों से कहा, हमारे सभी विधायक और पार्षद भाजपा प्रतिनिधिमंडल (दिल्ली भाजपा इकाई प्रमुख मनोज तिवारी के नेतृत्व में) के साथ बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सभी के सामने चर्चा करने से इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा, इस बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। यह एक सार्वजनिक मामला है। मैंने उनसे साथ बैठकर चर्चा करने और सीलिंग अभियान का समाधान ढूंढने की विनती की। लेकिन वे चले गए।

भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा था।

उन्होंने आगे कहा, यह बहुत अच्छा अवसर था। दोनों राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर चर्चा कर सकती थीं और उसके बाद समाधान सुझाने के लिए उपराज्यपाल से संपर्क कर सकती थीं।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा दिल्ली नगर निगम के जरिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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