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मुख्य समाचार

भारतीयों को वीजा से इंकार नहीं किया : मालदीव

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माले, 18 जून (आईएएनएस)| मालदीव आव्रजन विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें उसने भारतीय नागरिकों को वर्क परमिट देने से इंकार करने की बात कही गई थी। द एडिशन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, आव्रजन नियंत्रक मोहम्मद अनवर ने कहा कि मालदीव आव्रजन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भेदभाव नहीं कर सकते और अधिकारी देश के नियमों के मुताबिक भारतीय नागरिकों को वर्क परमिट और वीजा देना जारी रखेंगे।

यह टिप्पणी उन मीडिया खबरों के बाद आई है, जिनमें मालदीव आव्रजन विभाग ने प्रवालद्वीपीय देश में कार्यरत भारतीय नागरिकों के वीजा के नवीनीकरण और वर्क परमिट देने से इंकार कर दिया था।

अनवर ने रविवार को कहा, हम भारतीय नागरिकों को वर्क परमिट, आश्रित वीजा और व्यापार वीजा जारी करते आ रहे हैं और हमारे नियमों के तहत ऐसा करना जारी रखेंगे।

द एडीशन के मुताबिक, देश के कुछ प्रमुख रिसॉर्ट ने कथित रूप से नौकरियों के अपने विज्ञापनों में ‘भारतीयों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है’ का जिक्र किया हुआ था। यह सिलसिला मालदीव सरकार के कथित रूप से उन्हें वर्क परमिट नहीं देने के बाद से शुरू हुआ था।

इसमें यह कहा गया था कि मालदीव में कुछ विदेशी भर्ती एजेंसियों ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वर्क परमिट हासिल करने में कुछ समस्याओं पर सहमति व्यक्त की है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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