बिजनेस
भारतीय बाजार में अत्यधिक संभावना : लुफ्थांसा
नई दिल्ली | जर्मनी की सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी लुफ्थांसा ने कहा है कि भारतीय विमानन बाजार भारी संभावनाओं से भरा है और 2015 के शीत सत्र में वह मुंबई और फ्रैंकफर्ट मार्ग पर एयरबस ए-380 की सेवा शुरू कर सकती है। लुफ्थांसा कार्गो के उत्पाद और बिक्री के लिए बोर्ड सदस्य एलेक्सि वॉन होंसब्रोच के मुताबिक जरूरी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी मुंबई के लिए सेवा शुरू करना चाहती है।
होंसब्रोच ने से कहा, “भारतीय बाजार में जबरदस्त संभावना है। हम 2015 के शीत सत्र में मुंबई और फ्रैंकफर्ट के बीच ए-380 सेवा शुरू करना चाहते हैं।” गत वर्ष दुबई की विमानन कंपनी एमिरेट्स ने 2014 के शीत सत्र में ए-380 सेवा शुरू करने के लिए मुंबई हवाईअड्डे से अनुमति हासिल की थी। लुफ्थांसा 27 अक्टूबर, 2014 को फ्रैंकफर्ट-दिल्ली मार्ग पर सेवा शुरू करने के बाद से ही मुंबई-फ्रैंकफर्ट सेवा भी शुरू करना चाहती है।
लुफ्थांसा अभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरू से यूरोप के लिए ए-330, ए-340, ए-380 और बी-747 सेवा का संचालन करती है। ए-380 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान है, जिसमें एक साथ 520 यात्री बैठ सकते हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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