बिजनेस
भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 63.65 रुपये प्रति डॉलर
मुंबई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को रुपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 63.65 रुपये और यूरो के मुकाबले 77.60 रुपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस शुक्रवार को यह मूल्य क्रमश: 63.63 रुपये और 77.74 रुपये निर्धारित किया गया था। रिजर्व बैंक ने सोमवार को जारी नियमित विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।बैंक ने रुपये का संदर्भ मूल्य पाउंड के मुकाबले 99.14 रुपये तय किया, जो इससे पिछले सत्र को 98.97 रुपये था। बैंक ने रुपये का मूल्य प्रति 100 येन के मुकाबले 52.90 रुपये निर्धारित किया, जो इससे पिछले सत्र को 52.93 रुपये था।
डॉलर अमेरिका की, यूरो यूरोपीय संघ की, पाउंड ब्रिटेन की और येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक, संदर्भ मूल्य कुछ चुने हुए बैंकों की दोपहर की दर पर आधारित होते हैं और एसडीआर-रुपया विनिमय दर इस संदर्भ दर पर आधारित होती है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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