Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

भारतीय मूल के सुंदर पिचाई बने गूगल के नए CEO

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दुनिया की नामी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने एक नई कंपनी बनाई है और इसका नाम अल्फाबेट इंक रखा गया है। गूगल की सभी गतिविधियां अब इसी कंपनी के तहत संचालित होंगी। साथ ही भारत में जन्मे सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। 43 वर्षीय पिचाई आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई के बाद स्टैनफोर्ड और व्हार्टन यूनिवर्सिटी चले गए थे। वर्तमान में पिचाई गूगल के इंटरनेट बिजनसेस के इंचार्ज हैं।

गूगल ने सोमवार को एक नए कॉर्पोरेटिंग ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर की घोषणा करते हुए नई कंपनी बनाने का ऐलान किया है जिसका नाम अल्फाबेट है। इस कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को बनाया गया है। इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल अब इस नई कंपनी ऐल्फाबेट (Alphabet) के सहायक के तौर पर काम करेगी। वर्तमान में गूगल के इंटरनेट बिजनेस के इंचार्ज सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ होंगे।
चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई पिछले 11 साल से गूगल के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें अच्छा मैनेजर माना जाता है। उनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending