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बिजनेस

भारत की विकास दर 7.8 फीसदी रहेगी : एडीबी

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मनीला| भारत की विकास दर 2015-16 में एशिया में सर्वाधिक 7.8 फीसदी और 2016-17 में 8.2 फीसदी रहेगी। यह बात मंगलवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कही। बैंक की एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) रपट के मुताबिक, इस दौरान चीन की विकास दर मौजूदा 7.4 फीसदी से घटकर 2015-16 में 7.2 फीसदी और 2016-17 में सात फीसदी रहेगी।

एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री शांग जिन वी ने कहा, “अगले कुछ सालों तक भारत की विकास दर चीन से अधिक रहने की उम्मीद है। सरकार का निवेशोन्मुख रवैया, वित्तीय और चालू खाता घाटा की स्थिति में सुधार और संरचनागत बाधा दूर करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदमों से कारोबारी माहौल सुधरने में मदद मिली है और एक बार फिर से भारत घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।”

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की सराहना करते हुए शांग ने कहा, “भारत सरकार का कार्यक्रम (चीन की तुलना में) अधिक आक्रामक है।”

उन्होंने कहा, “भारत पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है। वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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