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मुख्य समाचार

भारत बन सकता है 4-5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था: सिन्हा

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नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 10-12 सालों में चार से पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि यह समय भारत में निवेश करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भारत धन कमाने के लिहाज से बेहतर स्थानों में से एक है।

यहां एक आयोजन में सिन्हा ने कहा, “भारत में निवेश करने के लिए बेहतर समय है। हम अगले 10 से 12 सालों में भारत की 2 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था को बढ़ा कर 4-5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था तक लेकर जा रहे हैं।” यह आयोजन इंडियन प्राइवेट और वेंटर कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) ने आयोजित किया था। सिन्हा ने कहा कि सरकार मुंबई को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकास करना चाहती है।

सिन्हा के मुताबिक, “भारत आखिर सिंगापुर और लंदन की तरह क्यों एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र नहीं बन सकता? हम मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना चाहते हैं।” जयंत सिन्हा ने विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि अगले बजट में कर मुद्दों को उपयुक्त तरीके से पेश किया जाएगा, क्योंकि भारत विदेशी पूंजी के निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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