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भारत विश्वस्तरीय कर व्यवस्था की ओर अग्रसर : जेटली

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भारत, अरुण जेटली, आईएफएससी, दुबई, सिंगापुर, वित्तीय सेवा

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गांधीनगर| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपनी कर व्यवस्था को विश्वस्तरीय और गैर-विरोधाभाषी बना रहा है। यहां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के नियम जारी करते हुए जेटली ने कहा, “हम एक ऐसी कर व्यवस्था बनाएंगे, जो वैश्विक रूप से सुसंगत हो। जिसमें विरोधाभाष नहीं हो। यदि निवेशक दुबई और सिंगापुर को अधिक बेहतर पाएंगे, तो वे वहां चले जाएंगे और हमें प्रतियोगिता में पीछे छोड़ देंगे।”

उन्होंने कहा, “हमने देश-विदेश के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए दरवाजा खोल दिया है। हमें काफी दूरी तय करनी है।” आईएफएससी गुजरात में स्थापित हो रहा है और यह राज्य वित्तीय सेवा का केंद्र बनना चाहता है। आईएफएससी की स्थापना वित्तीय सेवा क्षेत्र को आकर्षित करने के मकसद से की जा रही है, जो अभी दूसरे देशों की शेयर बाजारों का रुख कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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