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भूमि सुधार से ही सामाजिक सुधार संभव : राजगोपाल
मुरैना, 18 जून (आईएएनएस)| एकता परिषद के संस्थापक और प्रसिद्ध गांधीवादी पी.वी. राजगोपाल ने सामाजिक सुधार के लिए भूमि सुधार को आवश्यक बताया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा स्थित गांधी आश्रम परिसर में आयोजित कार्यकर्ता उन्मुखीकरण और क्षमता विकास शिविर में राजगोपाल ने कहा, देश में गरीबी और हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मुख्य कारण भूमि का असमान वितरण और वंचित समुदाय की भूमि समस्याओं का निराकरण न होना है। सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार बहुत ही जरूरी है।
उन्होंने कहा कि अहिंसात्मक तरीके से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं में धैर्य, साहस, परिश्रम और समर्पण की बहुत जरूरत होती है, जिससे वे समाज के विभिन्न वर्गो, गरीबों, वंचितों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच मध्यस्थता कर उनकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा, समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं के मन में चिंता होनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता महात्मा गांधी के विचार- सत्य, अहिंसा और प्रेम की रोशनी फैलाने का काम करता है। गांधीजी ने अंतिम व्यक्ति के फायदे की बात की थी। इसलिए हमारे द्वारा किए जाने वाले काम की दिशा और मार्ग भी समाज के अंतिम हाशिये पर खड़े व्यक्ति तक जाना चाहिए।
महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सचिव डा़ॅ रनसिंह परमार ने कहा, आश्रम द्वारा जनजागरण, खादी ग्रामोद्योग पर केंद्रित होकर काम कर रहा है। आश्रम के द्वारा शहद उत्पादन की प्रेरणा से सीख लेकर जौरा के आस-पास बहुत सारे किसान और महिलाओं ने शहद उत्पादन के कार्य से जुड़कर रोजगार में पाने में सफल हुए हैं।
केरल से आए पवित्रन ने केरल में स्वदेशी संस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि कुटीर उद्योग के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार दिलाया गया है। बिहार के प्रदीप प्रियदर्शी छत्तीसगढ़ के अरुण ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने पर जोर दिया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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