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भोपाल जेल से सिमी के आठ आतंकी फरार

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भोपाल की केंद्रीय जेल, सिमी के आठ आतंकी फरार, एक प्रहरी की हत्या

central jail bhopal

जेल प्रहरी की हत्या कर फरार हुए आतंकी

भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल से सिमी के आठ आतंकी एक प्रहरी की हत्या करके और एक को बंधक बनाने के बाद दीपावली की देर रात को फरार हो गए।  पुलिस ने भोपाल की सभी सीमाओं को सील कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी है।

राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय जेल भोपाल से रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात को सिमी के आठ आतंकियों ने एक प्रहरी की हत्या कर दी और एक अन्य को बंधक बनाने के बाद फरार हो गए। यह वारदात रात 12 से दो बजे के बीच होने की आशंका हैं ।

उन्होंने आगे बताया कि भापोल से जुड़ी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, इसके अलावा सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान माना कि यह बड़ी चूक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने पिछले दिनों ही जेल की सुरक्षा के निर्देश दिए थे, उसके बाद यह घटना होना चिंताजनक है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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