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मणिपुर : एनएच-2 से नाकेबंदी हटी

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इंफाल, 29 दिसम्बर (आईएएनएस)| इंफाल-दीमापुर राजमार्ग-2 पर शुक्रवार की सुबह एक चालक के अपहरण के मामले में सरकार की ‘निष्क्रियता’ को लेकर चालकों के एक संघ ने अनिश्चितकालीन नाकेबंदी शुरू कर दी। बाद में सरकार द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद इस नाकेबंदी को हटा लिया गया। सरफेस ड्राइवर्स यूनियन के एक सदस्य ने कहा कि सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद दोपहर बाद नाकेबंदी को वापस ले लिया गया। सरकार ने चालक ए. अडिखो की सुरक्षित रिहाई का भरोसा दिया है। अडिखो का गुरुवार को अपहरण किया गया।

नाकेबंदी के हटने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो गया, जिससे ठंड भरी सुबह से पहाड़ी राजमार्ग में फंसे चालकों व यात्रियों को राहत मिली।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार को अपहरण में कुछ ऐसे काडर के शामिल होने की आशंका है जो कार्रवाई का निलंबन समझौते (सस्पेंशन आफ ऑपरेशन एग्रीमेंट) के बाद भूमिगत जीवन छोड़कर मुख्यधारा में आए हैं।

मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह इस समझौते के तहत की गई व्यवस्थाओं खिलाफ रहे हैं जिस पर केंद्र, राज्य सरकार और राज्य में सक्रिय भूमिगत आतंकी समूहों ने दस्तखत किए थे। सिंह ने इसे पूरी तरह नाकाम बताया है।

अधिकारिक संकेत मिले हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में है।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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