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मप्र : एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ भाजपा नेता का इस्तीफा
टीकमगढ़, 4 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुनाए गए फैसले को संसद में एक विधेयक के जरिए बदले जाने को लेकर विरोध जारी है। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी मंडल के सह मीडिया प्रभारी बृजेंद्र तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तिवारी द्वारा पार्टी नेतृत्व को लिखे गए इस्तीफे में कहा गया है कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए और तत्कालीन समय में सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट पर लिए गए निर्णय से देश के आंतरिक सुरक्षा और भाईचारे के लिए सही निर्णय नहीं है।
तिवारी का मानना है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय न्यायपालिका का अपमान और सामाजिक समरसता का विखंडन करने वाला है। लिहाजा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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