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मप्र के मंत्री की राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की याचिका रद्द
नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा की 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की याचिका रद्द कर दी।
मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई राशि का ब्योरा न देने को लेकर निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
न्यायाधीश मुरलीधर और न्यायाधीश प्रतिभा सिंह की सदस्यता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका खारिज कर दी। एकल पीठ ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
एकल पीठ ने शुक्रवार को उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने चुनाव खर्च के ब्योरे में पेड न्यूज पर खर्च हुई राशि का खुलासा नहीं करने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जून को अयोग्य घोषित किए जाने और तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से कोई अंतरिम राहत न मिलने के बाद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाने का निर्देश दिया था।
मिश्रा ने अपनी याचिका की उच्च न्यायालय या फिर खुद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय से गुहार लगाई थी, ताकि वह 17 जुलाई को होने वाले चुनाव में शामिल हो सकें।
शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले के फैसले का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा कि मिश्रा की विधानसभा सदस्यता रहेगी या नहीं और वह राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं।
निर्वाचन आयोग ने मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय मीडिया में पेड न्यूज पर हुए खर्च का ब्योरा न देने को लेकर अयोग्य घोषित करते हुए कहा था कि यह ‘पेड न्यूज का गंभीर’ मामला है जो चुनावी परिदृश्य में ‘खतरनाक स्तर’ पर बढ़ रहा है।
निर्चाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि पांचों हिंदी समाचार पत्रों में जो 42 समाचार प्रकाशित हुए थे, वे सभी मिश्रा के पक्ष में झुके हुए थे।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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