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मुख्य समाचार

मप्र में ‘एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम’ लागू

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भोपाल, 18 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में महामारी और बड़ी दुर्घटना में लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से ‘एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम’ लागू किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू इस प्रणाली के तहत आपातकालीन 108 सेवा को अधिक प्रभावी और बेहतर बनाया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि इस प्रणाली में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को 108 कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए उन्हें एसएमएस द्वारा स्थानीय एवं जिला-स्तर पर महामारी और बड़ी दुर्घटना होते ही सूचित किया जाएगा ताकि समय पर सूचना मिलने से स्थानीय स्तर पर आवश्यक उपचार की व्यवस्था और समय पर उपचार मिलने से जीवन क्षति को रोकने में मदद मिल सके।

सिंह ने बताया कि 108 कॉल सेंटर में प्राप्त होने वाले कॉल्स के आधार पर 60 प्रकार की दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर दुर्घटना की गंभीरता और आवश्यक समयसीमा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन के समन्वय से महामारी और बड़ी दुर्घटना से निपटने के त्वरित प्रयास किए जाएंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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