बिजनेस
मलेशिया में 50 अरब युआन निवेश करेगा चीन
बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने सोमवार को कहा कि चीन रेनमिनबी क्वालीफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (आरक्यूएफआईआई) कार्यक्रम के तहत मलेशिया में 50 अरब युआन (8.2 अरब डॉलर) निवेश करने का फैसला किया है। ली ने द्विपक्षीय उच्चस्तरीय आर्थिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मलेशिया के साथ वित्तीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ली इस समय मलेशिया के अपने प्रथम आधिकारिक दौरे पर हैं।
उन्होंने वित्त बाजार को स्थिर करने और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को संभालने और अन्य आर्थिक दिक्कतों से निपटने के लिए निवेश एवं व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन और मलेशिया के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया है। ली को उम्मीद है कि चीन का विकास और बढ़ रही आंतरिक मांग मलेशिया के उद्यमों के लिए कारोबारी अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ली ने कहा कि अगले पांच वर्षो में चीन 10,000 अरब डॉलर के विदेशी माल का आयात कर सकता है। चीन पिछले सात वर्षो से मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और अब मलेशिया सालाना 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ चीन का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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