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महात्मा गांधी हत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने जांच पर वकील की राय मांगी

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नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या महात्मा गांधी की हत्या के मामले में और जांच की जरूरत है, शुक्रवार को याचिकाकर्ता द्वारा पेश सामग्री की जांच के लिए वरिष्ठ वकील ए. सरन को नियुक्त किया।

न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने सरीन को मुंबई निवासी आईटी पेशेवर पंकज चंद्रा फडनीस द्वारा पेश सामग्री की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने हालांकि कहा कि प्रथमदृष्टया उन्हें नहीं लगता कि पेश की गई सामग्री जांच आगे बढ़ाने का आदेश देने के लिए पर्याप्त है।

याचिकाकर्ता अपने मामले पर बहस के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि गांधी की हत्या में तीन लोग शामिल थे और नाथूराम गोडसे सहित सिर्फ दो व्यक्तियों को मौत की सजा मिली।

उन्होंने कहा कि इस मामले में मौत की सजा 15 नवंबर 1949 को दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, इसलिए गांधी की हत्या के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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