बिजनेस
महिंद्रा के तेलंगाना वाहन संयंत्र की विस्तारित इकाई शुरू
जहीराबाद (तेलंगाना) | वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को यहां एक नई इकाई शुरू कर अपने वाहन विनिर्माण संयंत्र का विस्तार किया। इकाई की स्थापना 250 करोड़ रुपये की लागत से हुई है। इस इकाई में एक नए छोटे वाणिज्यिक वाहन का निर्माण होगा, जिसका उत्पादन इसी कारोबारी साल की पहली छमाही में शुरू होने का लक्ष्य है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई की उत्पादन क्षमता सालाना 92 हजार वाहन है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक इस संयंत्र की पुरानी क्षमता सालाना 75 हजार वाहन के अतिरिक्त है। नई इकाई से चार टन से कम वजन वाले चारपहिया वाणिज्यिक वाहन का उत्पादन होगा। मेडक जिले के इस संयंत्र में एक ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र भी है, जिससे हर महीने 3,500 ट्रैक्टरों का उत्पादन होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक पवन गोयनका ने कहा कि कंपनी ने इस संयंत्र की वाहन और ट्रैक्टर इकाइयों पर अब तक 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें 3,500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इससे गत वर्ष 90 हजार वाहनों और ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ।
उन्होंने कहा कि महिंद्रा वाहन संयंत्र ने 20 साल पहले अलविन निसान का अधिग्रहण कर अपनी यात्रा शुरू की थी। तब इसकी उत्पादन क्षमता 2,000 वाहन थी। नई इकाई के शुरू होने से संयंत्र की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री ने महिंद्रा को संयंत्र का और विस्तार करने के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि इस कंपनी के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) को 14 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। राव ने कंपनी से स्थानीय लोगों को भी नौकरी देने का आग्रह किया।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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