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माकपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने अपमानजनक टिप्पणी के मामले में केरल के मार्क्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.वी. जयराजन को दोषी ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने नेता की सजा छह महीने कैद से घटाकर चार माह कर दी।

न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जयराजन को दोषी ठहराने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर कोई अफसोस नहीं है। गौरतलब है कि जयराजन ने वर्ष 2009 में एक सभा के दौरान राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था और वर्ष 2010 में उन्हें छह माह कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें एक सप्ताह जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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