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मुख्य समाचार

मिडफील्डर मैथियास के साथ डसलडोर्फ का करार

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बर्लिन, 17 जुलाई (आईएएनएस)| फोर्चुना डसलडोर्फ क्लब ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी क्लब स्टटगार्ट से मैथियास जिमेरमान के साथ करार किया है। दोनों क्लबों ने इस करार की पुष्टि की है।

समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के अनुसार, डिफेंसिव मिडफील्डर मैथियास के साथ करार कर डसलडोर्फ ने अपने मिडफील्ड को मजबूत करने की कोशिश की है।

डसलडोर्फ ने मैथियास के साथ दो साल का करार किया है। ऐसे में वह जून, 2020 तक इस क्लब में बने रहेंगे।

क्लब के मुख्य कोच फ्रीडहेल्म फंकल ने एक बयान में कहा, मैथियास एक मजबूत खिलाड़ी हैं, जो अलग-अलग पोजीशन पर खेल सकते हैं। वह न केवल राइट बैक पोजीशन से, बल्कि डिफेंसिव मिडफील्ड से भी खेल सकते हैं।

साल 2015 में मैथियास ने स्टटगार्ट के साथ करार किया था। क्लब के लिए खेले गए 66 मैचों में उन्होंने दो गोल किए और एक गोल दागने में मदद दी।

अपने करार के बारे मे मैथियास ने कहा, मैं डसलडोर्फ के साथ खेलने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने अक्सर इस क्लब का प्रतिनिधित्व किया है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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