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मुंबई में मेवानी, खालिद के सम्मेलन को रद्द करने पर हंगामा
मुंबई, 4 जनवरी (आईएएनएस)| गुजरात दलित विधायक जिगनेश मेवानी और जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की उपस्थिति में होने वाले सम्मेलन की इजाजत पुलिस द्वारा अचानक नामंजूर किए जाने के बाद गुरुवार को सरकारी विरोधी नारे लगे और विरोध प्रदर्शन भी हुए। मुंबई पुलिस के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी।
सम्मेलन की इजाजत नमंजूर करने की पुष्टि करते हुए मुंबई पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि विले पार्ले में निर्धारित छात्र भारती के अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन की इजाजत को नामंजूर कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने इसको नमंजूर करने के कारणों को नहीं बताया।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वामपंथी उन्मुख छात्र इकाई सम्मेलन को मंजूरी नहीं देने का कदम महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों और मुंबई में बुधवार को बंद के दौरान निषेधात्मक आदेश के मद्देनजर उठाया गया है। बंद के दौरान नांदेड़ में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे।
पुलिस के कदम का विरोध कर रहे छात्र भारती के सदस्यों ने आयोजन स्थल भाईदास हॉल के बाहर बैठने का प्रयास किया और कई सदस्य बाहर के मुख्य मार्गो पर भागते हुए दिखाई दिए।
इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने प्रेक्षागृह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया और कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया।
छात्र भारती के उपाध्यक्ष सागर भालेराव ने कहा कि दिन भर चलने वाले सम्मेलन की योजना बहुत दिनों पहले बनाई गई थी, जहां मेवानी, खालिद और दूसरे प्रसिद्ध हस्तियों को भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों द्वारा असहज सवाल उठाने पर पुलिस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकार के कहने पर राज्य में छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यह कार्रवाई की है। हालांकि, वे अपने संघर्ष को जारी रखेंगे।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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