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मुख्य समाचार

मुंबई सिटी ने सेनेगल के सौगु के साथ किया करार

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मुंबई, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम मुंबई सिटी ने सेनेगल के खिलाड़ी मोदोउ सौगु के साथ करार किए जाने की मंगलवार को घोषणा की। सौगु ने पुर्तगाल के यूडी लीरया के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह ओलम्पिक डी मार्सिल्स, सीएफआर 1907 क्लूज, मोरिन्से एफसी और शेफिल्ड जुड़े।

33 साल के सौगु थाईलैंड में पहले ही टीम के साथ प्री-सीजन कैंप से जुड़ चुके हैं।

मुंबई के कोच जॉर्ज कोस्टा ने कहा, वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ लीगों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। उनमें प्रतिभा के साथ साथ स्पीड भी है, जिसकी हमारी टीम को जरुरत है।

उन्होंने कहा, वह प्री-सीजन कैंप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें विश्वास है कि आगामी सीजन में वह हमारे लिए एक प्रमुख खिलाड़ी होंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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