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मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को नई जांच टीम गठित करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि अब मौजूदा जांच टीम में बदलाव करना ‘अहितकर’ होगा। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, जांच कर रही टीम के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। हम इसमें कोई कारण नहीं देख रहे हैं कि क्यों मुजफ्फरपुर आश्रयगृह की जांच कर रहे टीम को इस समय बदला जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, हम इसमें कोई कारण नहीं देखते कि क्यों नई टीम का गठन करना चाहिए..हम पटना उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश पर रोक लगाते हैं।
सीबीआई की तरफ से पेश महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल इस मामले को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया।
मौजूदा जांच टीम को 30 जुलाई को गठित किया गया था।
पीठ ने सीबीआई से जांच के दो स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहे, जो कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहले दाखिल किए गए थे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को मुकर्रर कर दी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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