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मेघालय : भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची
शिलांग, 5 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को मेघालय विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। राज्य में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने आईएएनएस को बताया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता वाली भाजपा की केंद्रीय चयन समिति ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के पूर्व कांग्रेस सदस्य मॉफिनियांग को उमरोइ विधानसभा सीट और मॉवहाटी विधानसभा सीट से बन बुहाई मकदोह को अपना उम्मीदवार बनाया है।
शुक्रवार को भाजपा ने अपने 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी जिसमें चार पूर्व विधायकों के भी नामों को शामिल किया गया था जिन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेसनीत मेघालय संयुक्त गठबंधन सरकार को समर्थन दे रखा था।
इन पूर्व विधायकों में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य व महिला कल्याण मंत्री एलेक्जेंडर लालू हेक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपसभापति संबोर शुल्लाई और दो निर्दलीय विधायक जस्टिन दखर और रोबिनुस सिंग्कोन शामिल हैं।
हालांकि भाजपा ने राज्य इकाई के अध्यक्ष शिबुन लिंगदोह की बहन वॉयलेट लिंगदोह को टिकट नहीं देकर पूर्व संसदीय सचिव जस्टिन दखर को टिकट दिया है। दखर ने विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा का हाथ थाम लिया था।
लिंगदोह जयंती हिल्स स्वायत्त जिला परिषद की सदस्य हैं। वह नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं और विधानसभा चुनावों में खिलेहरीत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं।
भाजपा का कहना है कि छह मार्च को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने को लेकर वह आश्वास्त है। पार्टी का पिछले चुनावों में यहां खाता भी नहीं खुला था।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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