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मैगी मामले पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई
नई दिल्ली| केंद्र सरकार द्वारा मैगी नूडल की निर्माता कंपनी नेस्ले इंडिया पर किए गए 640 करोड़ रुपये के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने नहीं की। सुनवाई नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। एनसीडीआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को शुक्रवार के लिए अस्थायी तौर पर सूचीबद्ध किया गया था और इसके लिए कोई पीठ तय नहीं की गई थी। एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है।”
उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया पर मु 640 करोड़ रुपयेदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि कंपनी ने अनुचित व्यापारिक तौर-तरीके अपनाए, उपभोक्ताओं को खराब सामान बेचे और बगैर मंजूरी के मैगी ओट्स नूडल बेचे।
सरकार द्वारा मुकदमा दाखिल करने पर कंपनी ने निराशा जताई है।
कंपनी को गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय ने एक बड़ी राहत दे दी। न्यायालय ने नूडल पर लगाई गई रोक हटा ली और तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में नूडल के नमूनों की फिर से जांच करने और यह देखने का आदेश दिया कि उत्पाद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है या नहीं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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