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मोदी सरकार इतिहास एवं विरासत से छेड़छाड़ कर रही है : कांग्रेस

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नई दिल्ली । कांग्रेस ने राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार पर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास एवं विरासत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं ग्रंथालय (एनएमएमएल) में ऐसे नेताओं के नामों को जगह दी जा रही है जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है।

वहीं सरकार की ओर से शून्यकाल में संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘आजादी की लड़ाई में केवल नेहरू एवं गांधी परिवार ने ही योगदान नहीं दिया, बल्कि लाखों अन्य नेताओं ने भी कुर्बानियां दी थीं और उनके बलिदान को भुला दिया गया।‘

नकवी ने कहा, ‘हम उन नेताओं को सम्मान दे रहे हैं जिनके आजादी की लड़ाई में योगदान को वह स्थान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। हम वह इतिहास दिखाएंगे जिसे आपने छिपाया है। हम उसे भी आगे ले जाएंगे जिसे आपने दिखाया है।‘

उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया को उन नेताओं की भूमिका, उनका योगदान बताएगी जिन्हें भुला दिया गया। उन्होंने कहा, हमारा इरादा देश के महान नेताओं का अपमान करने का नहीं है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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