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राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सपा : वेंकैया नायडू
नई दिल्ली | केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने सोमवार को अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी (सपा) पर उत्तर प्रदेश चुनावों में हेरफेर करने के लिए प्रशासन और इसके अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। नायडू ने कहा, “समाजवादी पार्टी उनसे (मुलायम सिंह यादव) से साइकिल लेने के कारण लोगों का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने पार्टी को आज की स्थिति में पहुंचाया और इसके बाद साइकिल का हैंडिल कांग्रेस को सौंप दिया गया।”
नायडू ने यह बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात के बाद कही। उनके साथ संसदीय मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे प्रतिनिधि भी थे।
नायडू ने कहा कि राज्य में एक ही जगह पर कुछ जिलाधिकारी विभिन्न पदों पर चार साल से ज्यादा समय से सेवारत हैं।
उन्होंने कहा, “हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है कि इस तरह के अधिकारियों को अस्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए।”
उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। यह चुनाव 11,15,19,23, 27 फरवरी को और 4 व 8 मार्च को होने हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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