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रायबरेली में ‘घर वापसी’ कराएगी विहिप
लखनऊ| विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को घोषणा की कि उसकी योजना कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में ‘घर वापसी’ कार्यक्रम आयोजित करने की है। विहिप के रायबरेली के जिला प्रमुख हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन ने 60 परिवारों की पहचान की है, जो घर वापसी के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें कोई प्रलोभन नहीं दिया गया और न ही कोई जबर्दस्ती की गई है।
उन्होंने कहा कि ‘छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां’ और राजनेता ‘घर वापसी’ को सांप्रदायिक रूप देने की कीशिश कर रहे हैं, जबकि यह विहिप तथा इससे संबद्ध संगठनों द्वारा किया जाने वाला सामान्य व नियमित काम है।
विहिप नेता ने कहा कि संगठन की 100 परिवारों की घर वापसी करने की योजना है और जैसे ही इतने परिवारों की पहचान कर ली जाएगी, उन्हें फिर से हिन्दू धर्म में शामिल करने की तिथि की घोषणा की जाएगी।
जिला प्रशासन ने हालांकि कहा कि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिले के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “अब तक, हमें ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में कोई जानकारी सामने आने पर, हम कार्रवाई करेंगे।”
आगरा में धर्मातरण को सफलता मिलने के बाद विहिप ने अपने ‘घर वापसी’ कार्यक्रम में तेजी लाई है।
इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जमीरुल्लाह ने ऐसे कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए अलीगढ़ में एक हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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