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बिजनेस

राहत फतेह अली लंदन की धर्मार्थ संस्था के एम्बेसेडर

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राहत फतेह अली लंदन की धर्मार्थ संस्था के एम्बेसेडर

लंदन | पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान दक्षिण एशिया में गरीबी और इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए गठित संगठन ‘ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट’ के एम्बेसेडर नियुक्त किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

राहत फतेह अली ने रविवार को ट्वीट कर कहा, “धन्यवाद ‘ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट’, आपका एम्बेसेडर नियुक्त किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात शानदार रही।”

गायक ने समारोह में अपनी प्रस्तुति का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह अपने चाचा और प्रख्यात गायक नुसरत फतेह अली खान का गीत ‘तेरे बिन जी नहीं लगदा’ गाते नजर आ रहे हैं।

प्रिंस ऑफ वेल्स ने दक्षिण एशिया में गरीबी और इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए 2007 में ‘ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट’ की स्थापना की थी। वह ब्रिटिश एशियाई प्रवासी उद्यमियों से जुड़े और उनकी मदद से इस क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को दूर करने का अभियान शुरू किया।

डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और अभिनेत्री सोफी चौधरी समेत कई भारतीय सेलेब्रिटीज भी ट्रस्ट के एम्बेसेडर हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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