बिजनेस
रिलायंस जियो ने पेश किया दिवाली धन धना धन ऑफर, जानें फायदे की बात
नई दिल्ली। रोशनी का पर्व दिवाली करीब है तो इसे भुनाने के लिए कंपनियां अपने-अपने ग्राहकों को ऑफर का भरमार दे रही है। इसी कड़ी में रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड ग्राहकों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है।
अपने ग्राहकों का दिवाली का तोहफा देने के लिए कंपनी ‘जियो दिवाली धना धन’ ऑफर के तहत 399 रुपये के प्लान पर फुल कैश बैक दे रही है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए प्रीपेड कस्टमर्स को 12 से 18 अक्टूबर के बीच 399 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा। हालांकि, यह प्लान 19 अक्टूबर से लागू होगा।
ग्राहकों कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला कैशबैक वाउचर के रूप में मिलेगा। इसे आप रीचार्ज करवाने के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ता को 50 रुपये के 8 वाउचर मिलेंगे। इन वाउचर्स का फायदा उपभोक्ता भविष्य में उठा सकता है।
आने वाले समय में इस कैशबैक का फायदा 309 रुपये या उससे ज्यादा का रिचार्ज या 91 रुपये या उससे ज्यादा का डाटा वाला रिचार्ज कराने पर उठाया जा सकता है। इस सबके बीच शर्त यह है कि एक बार में केवल एक ही वाउचर का प्रयोग किया जा सकता है। वाउचर का प्रयोग भी आप 15 नवंबर के बाद ही कर सकेंगे।
यूजर्स इसे माइजियो एप, जियो वेबसाइट, जियो स्टोर, रिलायंस डिजिटल लार्ज फॉरमेट स्टोर और कंपनी के पार्टनर ऑफलाइन व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जियो मनी, पेटीएम, अमेज़न पे और मोबिक्विक) से रीचार्ज करा सकते हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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