मुख्य समाचार
लखनऊ एयरपोर्ट पर हादसा, प्लेन से पक्षी के टकराने के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग
-विमान में सवार 169 यात्री सुरक्षित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी हवाईअड्डे पर मंगलवार को एयर इंडिया के विमान एआई-873 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि प्लेन से पक्षी टकरा गया, जिस वजह से कॉकपिट के शीशे में दरार आ गई। इसके बाद दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि, विमान में सवार सभी 169 यात्री सुरक्षित हैं।
हवाईअड्डे के मैनेजर शकील अहमद खां ने बताया कि कॉकपिट का शीशा रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन उसमें कम से कम पांच से छह घंटे का वक्त लगेगा। इसलिए, यात्रियों को दूसरी फ्लाइट के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया के सीएमडी रोहित नंदन ने मीडिया को बताया कि ऐसे वक्त में पैसेंजरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसलिए पायलट ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए लखनऊ एयरपोर्ट के नियंत्रण कक्ष से संपर्क साधा और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति ली।
उन्होंने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की सारी सुविधाएं एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराईं। नंदन के मुताबिक, प्लेन के साथ पक्षी के टकराने जैसी घटना होने की आशंका है। एयर इंडिया के सारे पायलट ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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