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नेशनल

लखनऊ के एसजीपीजीआई में स्थापित होगा ‘मदर मिल्क बैंक’

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लखनऊ, 2 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान (एसजीपीजीआई) में जल्द ही पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। इससे कामकाजी महिलाओं को काफी मदद मिलने की संभावना है। अधिकारियों की माने तो इसके लिए एसजीपीजीआई ने रुचि दिखाई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

एक से सात अगस्त के बीच मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सताह के मौके पर राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन के महाप्रबंधक (बाल स्वास्थ्य) डॉ. अनिल कुमार वर्मा के मुताबिक, सरकारी क्षेत्र में पहला मदर मिल्क बैंक लखनऊ में स्थापित होगा। इसके लिए एसजीपीजीआई ने अपनी रुचि दिखाई है।

डॉ. वर्मा के मुताबिक दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में स्थापित मदर मिल्क बैंक का अध्ययन भी किया जा रहा है। मदर मिल्क बैंक बनने से शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी वहीं कामकाजी महिलाओं को भी काफी मदद मिलेगी।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पांच में से तीन माताएं ही अपने नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान नहीं कराती हैं। हर साल तकरीबन 33 लाख नवजात अपनी मां के दूध से वंचित रहते हैं। यही वजह है कि अब राजधानी लखनऊ में भी मदर मिल्क बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

सर्वे के चौथे संस्करण में खुलासा हुआ है कि केवल 41 फीसदी नवजात ही छह सप्ताह तक मां के दूध का सेवन कर पाते हैं। पिछले सर्वे से अब तक स्तनपान में 10 फीसदी की गिरावट देखने में आई है।

सर्वे में बताया गया है कि स्तनपान कराने में शहरों के मुकाबले गांवों की स्थिति ज्यादा बेहतर है। शहरों में महज 35 फीसदी महिलाएं ही स्तनपान करवाती हैं जबकि गांवों में यह 43 प्रतिशत है।

इसके अलावा नवजात के जन्म के एक घंटे के भीतर आवश्यक स्तनपान के मामले में महज 25 फीसदी महिलाएं ही ऐसा करती हैं, जबकि 75 फीसदी महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान नहीं करवाती हैं।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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