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विदेशी महिला को देख करने लगा हस्तमैथुन, कार ने करवा दिया गिरफ्तार

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नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पीएचडी कर रही एक विदेशी महिला को देखकर सार्वजनिक तौर पर हस्तमैथुन करने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त रोमिल बनिया ने कहा कि पीडि़त जर्मन महिला द्वारा खींची गई आरोपी की कार की तस्वीर से आरोपी को पकडऩे में कामयाबी मिली।

अधिकारी ने कहा कि घटना गुरुवार को घटी और आरोपी तरुण को शुक्रवार शाम हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार दोपहर महिला ग्रेटर कैलाश-2 इलाके में अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी।

बनिया ने कहा, “उसने गौर किया कि एक व्यक्ति उसे बेहद विचित्र ढंग से देख रहा है, उसके बाद उसने अपना पैंट नीचे किया और उसे देखते हुए हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।”

पुलिस ने कहा कि जैसे ही महिला ने चिल्लाना शुरू किया, व्यक्ति अपनी कार में सवार होकर भाग निकला, लेकिन तब तक महिला ने उसकी कार की तस्वीर खींच ली थी।

अधिकारी ने कहा कि गाड़ी के नंबर से आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। बनिया ने कहा, “उसने वाहन की तस्वीर खींचकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जिससे मामले को सुलझाने में मदद मिली। हमें ऐसी और लड़कियों की जरूरत है, जो यह जानती हों कि उन्हें अपनी सुरक्षा किस प्रकार करनी है।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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