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मुख्य समाचार

विप्रेषण पर शुल्क नहीं लगाएगा सऊदी

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रियाद, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| सऊदी अरब ने सोमवार को उन रपटों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजी जाने वाली राशि यानी विप्रेषण पर खाड़ी देश शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रपट के मुताबिक, सऊदी वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वह पूंजी का आधिकारिक माध्यमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों व प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र संचरण का समर्थन करता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह का नजरिया अर्थव्यवस्था को विविधता देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सऊदी विजन 2030 के अनुरूप है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बयान ‘निराधार व अकारण’ मीडिया रपट के जवाब में जारी किया गया है।

मंत्रालय ने 2017 में इसी तरह की एक रपट को खारिज किया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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