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विमान में भाजपा विरोधी नारे लगाने वाली युवती को जमानत
चेन्नई, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| तमिलनाडु में तूतीकोरिन की एक अदालत ने मंगलवार को लुई सोफिया को जमानत दे दी। सोफिया को तूतीकोरिन जा रहे एक विमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस विमान में भाजपा की तमिलनाडु इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन भी यात्रा कर रही थीं। भाजपा नेताओं की शिकायत पर सोमवार को 25 वर्षीय सोफिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी के साथ ही अदालत के आदेश की भी राज्य में व्यापक रूप से निंदा की गई।
युवती को रिमांड प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तूतीकोरिन के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे भर्ती करा दिया गया।
सोफिया पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सार्वजनिक उपद्रव मचाने और तमिलनाडु शहर पुलिस अधिनियम के तहत एक लोकसेवक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
सोफिया को जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार से युवती के खिलाफ दाखिल मामले को वापस लेने का आग्रह किया और भाजपा के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के कहा, जिन्होंने उसके परिवार को धमकाया है, जिसकी शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई है।
स्टालिन ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है।
सौंदरराजन ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सोफिया ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि वह भाजपा के खिलाफ नारे लगाएगी।
सौंदरराजन के मुताबिक, युवती ने कहा कि नारे लगाना उसका अधिकार है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उसने हवाईअड्डे के प्रतीक्षालय में ‘अकथनीय शब्दों’ शब्दों का इस्तेमाल किया।
कनाडा में कथित तौर पर शोधरत सोफिया ने स्वदेश अपने घर लौट रही थी, और इसी दौरान उसने भाजपा नेता को देख लिया। अचानक वह खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ‘फासिस्ट भाजपा गवर्नमेंट, डाउन डाउन’।
तूतीकोरिन में उतरने के बाद भाजपा नेता ने छात्रा के साथ बहसबाजी की और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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