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विश्वविद्यालयों में रिक्तियां भरने जरूरी कदम उठा रहे : जावड़ेकर
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को यहां कहा कि सरकार देश भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती के तरीके को उलटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने सहित सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
पिछले चार वर्षों में अपने मंत्रालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर आयोजित एक कार्यक्रम में जावड़ेकर ने कहा, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक सभी कदम उठा रहे हैं। आज (रविवार) भी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर प्रधानाचार्य के पद को तेजी से भरने पर चर्चा की है।
मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है, जिसमें कहा गया है कि क्या भर्ती विश्वविद्यालय वार की जानी चाहिए या फिर विभाग वार।
जावड़ेकर ने कहा, हमने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की है, जिसपर दो जुलाई को सुनाई है, ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटा जा सके। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विभाग वार भर्ती निर्धारित की थी। हम मानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एकमात्र तरीका विश्वविद्यालय वार भर्ती है।
भर्ती के तरीके के सवाल पर विश्वविद्यालय के शिक्षक विभाजित हैं। इनमें से कुछ का मानना है कि भर्तियां विभाग में कुल रिक्तियों के आधार पर होनी चाहिए, जबकि अन्य शिक्षक विश्वविद्यालय में कुल रिक्तियों के आधार पर इसे भरने की वकालत कर रहे हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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