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श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर रो पड़े अमर सिंह, कही दिल छू लेने वाली बात

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नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की आकस्मिक मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड, खेल और राजनीतिक जगत के दिग्गज सदमें में है। बॉलीवुड के तमाम अभिनेता श्रीदेवी के निधन पर अपना शोक जता रहे हैं। श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर राज्यसभा सांसद अमर सिंह की आंखों से तो आंसू निकल पड़े।

अमर सिंह ने कहा कि श्रीदेवी कभी नहीं मर सकती हैं। उन्होंने बताया, ‘जिस शादी में वह दुबई गई थीं मैं भी वहीं था। दूसरे दिन मुझे एक सम्मेलन में जाना था। मुझे दुख है कि मैंने ये फैसला किया, वरना उनके साथ समय बिताने का अवसर मिल जाता।’

अमर सिंह ने कहा, ‘मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि श्रीदेवी चली गईं। अपनी कला और कामों के कारण मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन और श्रीदेवी जैसी अदाकाराएं न कभी मरी हैं और न कभी मरेंगी।

उन्होंने कहा, ‘जब तक फिल्म उद्योग का इतिहास है, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है तब तक श्रीदेवी फनकारों, दर्शकों, फिल्म से संबंधित लोगों के लिए एक गहन विषय और कौतूहल बनी रहेंगी। मैं समझता हूं कि श्रीदेवी जैसे कलाकार रोज नहीं पैदा होते हैं।’

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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