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संजय दत्त को बेटी के इलाज के लिए मिला पैरोल
पुणे/मुंबई, मुंबई बम विस्फोट मामले में पुणे की यरवदा जेल में पांच साल कैद की सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त को बुधवार को 30 दिनों का पैरोल मिल गया। संजय दत्त ने अपनी बेटी के इलाज के लिए जून महीने में पैरोल की अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। उनकी बेटी की नाक की सर्जरी होनी है। दो दिन पहले पुणे के संभागीय आयुक्त ने उनके पैरोल पर मुहर लगा दी थी।
संजय दत्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद या तो बुधवार को या फिर गुरुवार को जेल से बाहर आकर अपने बांद्रा स्थित घर जाएंगे।
30 दिन का यह पैरोल 60 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो संजय दत्त तीन महीने तक जेल से बाहर रहेंगे।
इससे पहले भी संजय दत्त चार महीने की अवधि तक पैरोल पर जेल से बाहर रह चुके हैं। अक्टूबर 2013 में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 28 दिन का पैरोल मिला था। दिसंबर 2013 में अपनी बीमार पत्नी की देखरेख के लिए उन्हें 28 दिन का पैरोल मिला था। इसी तरह दिसंबर 2014 में 14 दिन और जनवरी 2014 में 60 दिनों के पैरोल पर संजय दत्त जेल से बाहर आ चुके हैं।
उन्हें मिलने वाले इतने पैरोल पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि उन्हें उनकी ‘स्टार छवि’ का गलत लाभ मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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