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मुख्य समाचार

संदीप कुमार की आप की प्राथमिक सदस्यता निलंबित

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संदीप

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संदीप नई दिल्ली| आम आदमी पार्टी (आप) ने सेक्स टेप जारी होने के बाद दिल्ली सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री संदीप कुमार की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने बताया, “शनिवार सुबह हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद पार्टी ने संदीप कुमार की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी।”

दिलीप ने कहा कि संदीप को पार्टी से निकालने का फैसला बाद में लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री संदीप कुमार का सेक्स वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार रात उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। वीडियो में वह एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं।

संदीप कुमार ने अपना बचाव करते हुए गुरुवार को कहा कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दलित होने के कारण ‘साजिशन’ फंसाया गया। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संदीप ने जो कुछ भी किया, उससे उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि वह मर जाएंगे, पर पार्टी के सिद्धांतों से नहीं हटेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कथित सेक्स टेप को लेकर आप की निंदा की है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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